विश्व HIV/एड्स दिवस-01 दिसम्बर की पूर्व संध्या के अवसर पर प्रगति पथ फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रिय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत HIV/एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम-2017 विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुधाकर महिला विधि महाविद्यालय, खजुरी, पांडेयपुर, वाराणसी में आयोजित की गयी. कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी वाराणसी डॉ. पियूष राय, विशिष्ठ अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल (PDDU) के ART विभाग की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रीति अग्रवाल, दिशा यूनिट वाराणसी के क्लस्टर प्रोग्राम मेनेजर श्री मनीष सिंह, PDDU के ICTC काउंसलर डॉ. राजेश मिश्रा, सुधाकर महिला महाविद्यालय की अध्यापिका डॉ. मनोरमा तिवारी व प्रगति पथ फाउंडेशन की महासचिव श्रीमती नीलम पटेल रहीं. कार्यशाला का शुभारम्भ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया.
अतिथियों का स्वागत, संस्था का परिचय और कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए प्रगति पथ फाउंडेशन की महासचिव श्रीमती नीलम पटेल ने बताया कि, प्रगति पथ फाउंडेशन जनपद वाराणसी में राष्ट्रिय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के अंतर्गत जनपद वाराणसी में दस हजार प्रवासियों के साथ एड्स की रोकथाम और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है. HIV/एड्स पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने एक कानून HIV/एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम-2017 भी बनाया है, जिसकी जानकारी बहुत ही काम लोगों को है. कार्यशाला का उद्देश्य भावी अधिवक्ताओं को HIV/एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम-2017 के बारे में संवेदनशील करना था, ताकि HIV/एड्स पीड़ितों के अधिकार सुरक्षित रखने में इनका भी योगदान रहे.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी वाराणसी डॉ. पियूष राय जी ने अपने व्यक्तव्य में युवा छात्राओं और भावी अधिवक्ताओं को विशेष रूप से सम्बोधित करते हुए कहा कि HIV/एड्स की जानकारी ही बचाव है, लोगों को गूगल के माध्यम से, दोस्तों से जानकारी लेने के बजाय किसी विषय विशेज्ञ या NACO के वेबसाइट से सही जानकारी लेनी चाहिए. गलत जानकारी हमें कई परेशानियों में डाल सकती है. एड्स भले ही लाइलाज हो परन्तु जानकारी ही बचाव है.
विशिष्ठ अतिथि सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रीति अग्रवाल ने HIV/एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम-2017 पर चर्चा करते हुए कहा कि HIV/एड्स पीड़ित व्यक्ति भी इन्सान है और उसके अधिकार भी हैं, हमारा यह कानून HIV/एड्स पीड़ितों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए है. यह कानून HIV/एड्स पीड़ितों को संस्थानों, नौकरियों और समाज में सामान अधिकार सुरक्षित रखने का माध्यम है.
अतिथि दिशा यूनिट वाराणसी के क्लस्टर प्रोग्राम मेनेजर श्री मनीष सिंह ने अपने व्यक्तव्य में HIV/एड्स के बारे में सजग रहें, ये अनुवांशिक नहीं होता है. उन्होंने आगे बताया कि जिला स्तर पर ICTC, ART सेंटर के माध्यम से निःशुल्क जाँच व् उपचार की सुविधा है. एड्स के प्रति जानकर बनकर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें.
परियोजना प्रबंधक गुलाफेशां इरम ने HIV/एड्स के चार कारणों, बचाव व अधिनियम की जानकारी अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया. अन्य वक्ताओं में डॉ. राजेश मिश्रा, श्रीमती अनीता गौड़, श्रीमती वंदना सिंह और डॉ. मनोरमा तिवारी ने अपने विचार रखे,
कार्यक्रम का सञ्चालन श्री दीपक पुजारी और धन्यवाद ज्ञापन शागीना परवीन ने किया. कार्यशाला में शालिनी पाण्डेय, रामाशीष सोनकर, गौतम, मनोज, प्रियंका, वंदना, अनीता, सुनीता ने सहयोग किया.
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